प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश के गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को किफायती घर प्रदान करना है। इसे दो भागों में बांटा गया है:

1. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U):** शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए।
2. **प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G):** ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर या कच्चे घर में रहने वाले परिवारों के लिए।

**लाभ:**
– गरीब वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) को घर के निर्माण या खरीद के लिए सब्सिडी।
– महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता।
– पर्यावरण अनुकूल और स्थायी निर्माण तकनीकों का उपयोग।

**कैसे आवेदन करें?**

1. **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:**
– [PMAY की आधिकारिक वेबसाइट](https://pmaymis.gov.in) पर जाएं।
– **”Citizen Assessment”** विकल्प चुनें।
– अपना आधार नंबर दर्ज करें।
– फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें (नाम, परिवार का विवरण, आय, वर्तमान पता, इत्यादि)।
– फॉर्म जमा करें और आवेदन की रसीद को सेव कर लें।

2. **ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:**
– अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाएं।
– योजना का आवेदन फॉर्म भरें।
– आवश्यक दस्तावेज जमा करें।

 **योग्यता:**
1. **ग्रामीण क्षेत्र के लिए:**
– बेघर परिवार या जिनके पास कच्चा घर हो।
– परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो।
– लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं।

2. **शहरी क्षेत्र के लिए:**
– EWS (3 लाख तक की आय) और LIG (3-6 लाख तक की आय) वर्ग।
– MIG-1 (6-12 लाख की आय) और MIG-2 (12-18 लाख की आय) भी योजना के तहत लाभ ले सकते हैं।

 **जरूरी दस्तावेज:**
1. आधार कार्ड
2. पहचान पत्र (जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी)
3. आय प्रमाण पत्र
4. बैंक खाता पासबुक
5. वर्तमान निवास का प्रमाण
6. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
7. संपत्ति संबंधित दस्तावेज (यदि उपलब्ध हो)

 **सब्सिडी की जानकारी:**
– ब्याज सब्सिडी 6.5% तक मिल सकती है।
– सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

आपके आवेदन के बाद पात्रता और दस्तावेजों की जांच की जाती है। यदि आप योजना के लिए योग्य हैं, तो आपको सब्सिडी और सहायता का लाभ मिलेगा।

**अधिक जानकारी के लिए:**
आप PMAY की आधिकारिक वेबसाइट या अपने क्षेत्र के नगर निगम/ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं।……….

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