मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना

**मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana)** राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता (लोन) दी जाती है। योजना का लाभ विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलता है।

### **मुख्य उद्देश्य:**
1. बेरोजगारी को कम करना।
2. युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना।
3. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना।

### **लाभ:**
1. **वित्तीय सहायता:**
– स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से लोन प्रदान किया जाता है।
– सब्सिडी का लाभ भी मिलता है (आम तौर पर 15% से 35% तक, वर्ग और क्षेत्र के आधार पर)।

2. **लक्षित वर्ग:**
– महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग व्यक्तियों, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए विशेष रियायतें।

3. **व्यवसाय का दायरा:**
– निर्माण, सेवा, व्यापार, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए योजना का उपयोग।

### **योग्यता:**
1. **आयु सीमा:**
– सामान्य वर्ग के लिए: 18 से 45 वर्ष।
– अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग वर्ग के लिए: 18 से 50 वर्ष।

2. **शैक्षणिक योग्यता:**
– कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए।

3. **अन्य पात्रता:**
– आवेदक बेरोजगार होना चाहिए।
– किसी अन्य सरकारी रोजगार योजना का लाभ न लिया हो।
– व्यवसाय शुरू करने के लिए व्यवहार्य योजना होनी चाहिए।

### **जरूरी दस्तावेज:**
1. पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड)।
2. निवास प्रमाण पत्र।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट साइज फोटो।
5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (व्यवसाय का विवरण)।
6. बैंक खाता विवरण।
7. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

### **आवेदन प्रक्रिया:**

1. **ऑनलाइन आवेदन:**
– संबंधित राज्य सरकार की **मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना** की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
– योजना के तहत “ऑनलाइन आवेदन” विकल्प पर क्लिक करें।
– मांगी गई जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
– आवेदन जमा करने के बाद आवेदन संख्या प्राप्त करें।

2. **ऑफलाइन आवेदन:**
– जिला उद्योग केंद्र (DIC) या ब्लॉक स्तर पर संबंधित कार्यालय में जाएं।
– आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
– फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
– फॉर्म जमा करने के बाद प्रक्रिया पूरी करें।

### **प्रमुख क्षेत्र और सब्सिडी:**
– **ग्रामीण क्षेत्र:** 25% – 35% तक सब्सिडी।
– **शहरी क्षेत्र:** 15% – 25% तक सब्सिडी।

योजना के तहत सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

### **महत्वपूर्ण जानकारी:**
– आवेदन के बाद आपकी परियोजना की व्यवहार्यता की जांच की जाएगी।
– योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वीकृत परियोजना के अनुसार लोन प्रदान किया जाएगा।
– योजना में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है; लोन की स्वीकृति बैंक द्वारा दी जाती है।

अधिक जानकारी के लिए संबंधित राज्य की **उद्योग विभाग** की वेबसाइट या जिला उद्योग केंद्र (DIC) से संपर्क करें।

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